PATNA : बिहार सरकार नौकरी से रिटायर हुए लोगों के लिए एक बार फिर नौकरी का मौका लेकर आई है. यह मौका 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी किया है.
बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले एक साल के लिए संविदा पर ली जा सकेगी. संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के बाद बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं.
हाईकोर्ट के आदेश से आज बिहार सरकार में प्रमोशन का मामला अटका हुआ है. रिटायरमेंट और प्रमोशन बाधित रहने की वजह से बड़ी संख्या में रिक्ति हो गयी है. वर्तमान परिस्थिति में उन पदों पर तत्काल पदस्थापन संभव नहीं है. साल 2020 में ही कोविड संक्रमण और फिर दूसरी लहर के कारण और विकास कार्यों को ससमय पूरा किए जाने की प्रतिबद्धता के कारण प्रशासनिक ढांचे पर काफी बोझ है. कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्यबोझ लगातार बढ़ रहा है.
राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को अगले एक साल के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में कहा गया है कि यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी. संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक या फिर अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए. सेवाकाल के अंतिम दस वर्षों में कोई वृहद दंड उसे नहीं मिला हो. अराजपत्रित कर्मियों पर विचार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष प्रशासी विभाग के सचिव होंगे. राजपत्रित कर्मियों के मामलों पर विचार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे. प्रशासनिक विभाग के सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे.