ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: शराब के नशे में वसूली कर रहे पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया अरेस्ट Bihar News: शराब के नशे में वसूली कर रहे पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया अरेस्ट Bihar Crime News: कई दिनों से लापता युवक का शव बरामद, दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप Bihar News: शराब के नशे में वसूली कर रहे पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया अरेस्ट PM मोदी का बिहार दौरा कल, 5736 करोड की परियोजनाओं की देंगे सौगात...6684 परिवारों को करायेंगे गृह प्रवेश Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश को बड़ा झटका, JDU के इस पुराने नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश को बड़ा झटका, JDU के इस पुराने नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा Bihar News: भीषण सड़क हादसे में जीजा-साले की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दोनों को रौंदा Success Story: शादी और बच्चे को जन्म देने के बावजूद नहीं कम हुआ कुछ कर गुजरने का जज्बा, बेटे की परवरिश के साथ UPSC में कर दिया कमाल Life Style: युवाओं में तेजी से बढ़ रही यह बीमारी, अगर दिखे यह लक्षण तो हो जाएं सावधान

बिहार में पकड़ौआ विवाह का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 05 Jan 2024 12:19:01 PM IST

बिहार में पकड़ौआ विवाह का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में पकडौआ विवाह को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट ने अग्नि के समक्ष सात फेरे पूरे नहीं होने के आधार पर शादी को कानूनी तौर पर अमान्य कर दिया था। दुल्हन की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इसपर नोटिस जारी करने की बात कही है।


दरअसल, बिहार में पकड़ौआ विवाह की एक पुरानी परंपरा है। कभी लड़के को किडनैप करके जबरन कराईजाने वाली ऐसी शादियां धड़ल्ले से होती थीं जो समय के साथ कम तो हो गईं लेकिन अब भी कहीं कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने पकड़ौवा विवाह को अमान्य करार दे दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद दुल्हन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


जानकारी के मुताबिक, नवादा के रेवरा गांव निवासी के चंद्रमौलेश्वर सिंह के बेटे रविकांत और लखीसराय के चौकी गांव के बिपिन सिंह की बेटी बंदना कुमारी की दस साल पहले 30 जून 2013 पकड़ौआ विवाह कराया गया था। उसे मंदिर से अगवा किया गया और शादी करा दी गयी जो उसके परिवार को भी मंजूर नहीं है। 


युवक ने जबरन शादी कराने और शादी के सभी संस्कार पूरे नहीं किए जाने के आधार पर इसे रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने युवक के हक में फैसला देते हुए शादी को रद्द कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दुल्हन की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।