PATNA : बिहार के सभी जिलों में चलाये जा रहे विशेष जांच अभियान में ओवरलोडिंग वाले 132 ट्रकों को जब्त किया गया. इस दौरान प्रशासन ने 159 वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला. इतना ही नहीं 38 ओवरलोडिंग ट्रकों का परमिट रद्द करने की अनुशंसा भी की गई.
रविवार को बिहार के सभी जिलों में डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई द्वारा अभियान चलाया गया. राज्य सरकार की ओर से 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू-गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर रोक लगाई गई है. इसलिए ओवरलोडिंग वाले 132 ट्रक जब्त किया गया.
नए नियम के मुताबिक बालू एवं गिट्टी का परिवहन किसी भी परिस्थिति में 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों में नहीं होना चाहिए. बालू एवं गिट्टी का परिवहन 6 से 10 चक्का के ट्रकों में अधिकतम 3 फीट की ऊंचाई डाला तक एवं 12 चक्का के ट्रकों में अधिकतम 3 फीट 6 ईंच की ऊंचाई के डाला तक ही किया जाय.
इसका उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कानून एवं नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई के साथ ही परमिट एवं चालक अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय. साथ ही खनन बंदोबस्तधारी एवं खनन पदाधिकारी के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी ट्रक निर्धारित क्षमता एवं अनुमान्य स्पेसिफिकेशन के वाहन से ही बालू और गिट्टी का लदान और परिवहन लदान स्थल से सुनिश्चित हो.
ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है. वाहनों की ओवरलोडिंग न केवल पुल और सड़कों को क्षतिग्रस्त करती है, बल्कि सड़क दुर्घटना एवं वाहन जनित प्रदूषण के साथ राजस्व को भी प्रभावित करती है. ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा.