बिहार: शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, नेपाल से डिग्री लेने पर भ टीचर बनने के योग्य

बिहार: शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, नेपाल से डिग्री लेने पर भ टीचर बनने के योग्य

PATNA : शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्रों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैंडिडेट अगर भारत का निवासी है और उसने नेपाल स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक प्रमाण पत्र हासिल किया है.


ऐसे मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर उस कैंडिडेट ने केंद्र और बिहार और अन्य किसी राज्य के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड से स्नातक/शिक्षण प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे.


ऐसे कैंडिडेट यदि टीचर के पोस्ट के लिए चयनित या नियुक्त होते हैं तो उनके अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी. मालूम हो शिक्षा विभाग का यह निर्णय विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में लिया गया है.


बता दें छठे चरण के हालिया शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है. इस दौरान में ऐसे भी आवेदन आये, जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र नेपाल के बोर्ड और विश्वविद्यालयों से थे. उनके सत्यापन को लेकर कठनाई आ रही थी. शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद इस समस्या का समाधान हो जायेगा.