ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Ias Transfer: बिहार के 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, सात अनुमंडल में नए SDO भेजे गए, पूरी लिस्ट देखें... Bihar Crime News: बिहार STF ने दो लाख के इनामी बूटन चौधरी को मुंबई से किया अरेस्ट, रणवीर सेना से रहा है पुराना नाता Bihar Crime News: बिहार STF ने दो लाख के इनामी बूटन चौधरी को मुंबई से किया अरेस्ट, रणवीर सेना से रहा है पुराना नाता Asia Cup 2025: भारतीय टीम में 2 स्पॉट के लिए कई दिग्गजों में जंग, असमंजस में पड़ी BCCI BSRTC Bus Ticket: दशहरा, दिवाली और छठ पर बिहार आने वालों के लिए बड़ी राहत, इस दिन से शुरू हो रही BSRTC की बसों की बुकिंग Patna Metro: पटना मेट्रों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है ट्रायल रन Patna Metro: पटना मेट्रों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है ट्रायल रन Bihar Politics: पूर्व विधायक बोगो सिंह ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात, आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव Bihar News: खतरे में गंगा में मौजूद देसी मछलियों का अस्तित्व, कहां से आईं अफ्रीकी कैटफिश Bihar Monsoon: बिहार के 20+ जिलों में नहीं हुई पर्याप्त वर्षा, अब भी बरकरार है सूखे का खतरा

बिहार के नगर निकाय अब विज्ञापन से ऐसे वसूलेंगे पैसा, प्रचार गाड़ी पर भी लगेगा शुल्क

1st Bihar Published by: Updated Wed, 11 Jan 2023 07:14:38 AM IST

बिहार के नगर निकाय अब विज्ञापन से ऐसे वसूलेंगे पैसा, प्रचार गाड़ी पर भी लगेगा शुल्क

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक और काम की खबर है। नगर निकाय के अंदर आने वाले विज्ञापन के लिए पैसा वसूलने को लेकर सरकार ने नई नियमावली लागू की है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली- 2023 को सरकार ने लागू कर दिया है। नगर विकास विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सभी नगर निकायों को इसका अनुपालन करना होगा। इसी के साथ पटना नगर निगम का (विज्ञापन एवं सदृश उपकरणों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा) विनियम 2012 निरस्त हो गया है। 


नई नियमावली में चार कैटेगरी  के अंदर विज्ञापन को रखा गया है। निकाय अब इसी के मुताबिक होडिंग शुल्क और विज्ञापन शुल्क वसूलेगी। इसमें पुल, फ्लाईओवर पर लगे बड़े आकार वाले विज्ञापन, शौचालयों, वाहनों पर लगे विज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा अपने ब्रांड के साथ दूसरे ब्रांड का नाम देने पर भी अलग से शुल्क देना होगा। इसमें वैसे होर्डिंग्स भी शामिल होंगे जो अस्थायी तौर पर किसी पर्व-त्योहार या राजनीतिक आयोजनों पर लगाए जाते हैं। 


विज्ञापनदाताओं को बोली में भाग लेने से पहले संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा। दूसरे और तीसरे साल के लिए नवीनीकरण शुल्क भी देना होगा। किसी भी बिल्डिंग, जमीन, दीवार, होर्डिंग्स, फ्रेम–संरचना, किसी भी वाहन पर विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित करने पर विज्ञापन के लिए पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह पंजीकरण की तिथि से तीन साल तक मान्य होगा। रेलवे विज्ञापन के जरिए मिलने वाले राजस्व का 25 फीसदी नगर निकायों को उपलब्ध कराएगा।