बिहार : लॉकडाउन में ई-पास के लिए गाइडलाइन जारी, इस साइट पर करना होगा अप्लाई

बिहार : लॉकडाउन में ई-पास के लिए गाइडलाइन जारी, इस साइट पर करना होगा अप्लाई

PATNA : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने सूबे में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है. ऐसे में जरूरी कार्यों के लिए निजी वाहनों के परिचालन का आदेश दिया गया है लेकिन इस लिए ई-पास बनवाने को कहा गया है. इसको लेकर डीएम ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत निजी वाहनों का ई-पास तीन केटेगरी का होगा. ई-पास के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 


जिला प्रशासन ने अंतर जिला वाहन ई-पास के लिए पटना सिटी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है. जिला के भीतर जाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकार दिया है. डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मान्य पटना जिले में व्यापार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ई-पास देंगे. यदि जिले के बाहर आवागमन की मांग करेंगे तो पटना के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किया जाएगा. व्यक्तिगत कार्य से पटना जिला के भीतर अथवा दूसरे जिले के लिए सिटी मजिस्ट्रेट स्तर से ई-पास निर्गत किया जाएगा. 


सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन क्षमता से 50 फीसद यात्री के साथ चलेंगे. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए यात्री जिनके पास टिकट होगा. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मी और सेवक के अलावा सरकारी कार्य में लगे वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. आवश्यक सेवाओं वाले वाहन के साथ मालवहक का परिचालन हो सकेगा. वहीं अखबार की बिक्री और परिवहन में लगे वाहनों पर कोई रोक नहीं है. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. 




पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि सुबह अखबार की बिक्री करने वाले हॉकर को नहीं रोका जाएगा. यदि अखबार लेकर कोई वाहन आवागमन कर रहा है तो उसे नहीं रोकना है. मीडिया के कार्य में लगे वाहनों का परिचालन यथावत जारी रहेगा. लॉकडाउन में वाहनों के परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है. किस-किस कार्य के लिए वाहनों का पास लेना अनिवार्य है, उसकी सूची जिला प्रशासन ने जारी कर दी है.