PATNA: कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में 5 मई से 15 तक लॉकडाउन-1 लागू किया गया जिसके बाद फिर लॉकडाउन की अवधि में विस्तार करते हुए 16 मई से 25 मई तक लॉकडाउन-2 लागू किया गया है। 13 मई को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि में विस्तार की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। संशोधन के साथ आज से लागू हुए लॉकडाउन-2 में पिछले लॉकडाउन-1 की कई पाबंदिया भी लागू रहेंगी।
नए लॉकडाउन-2 में पिछले लॉकडाउन-1 की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक लागू रहेगी। सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी। केवल होम डिलीवरी ही मान्य होगी। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। पार्क व सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
लॉकडाउन-2 के नए प्रावधानों की बात करें तो शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है। पहले लॉकडाउन में यह समय सीमा सुबह सात से 11 बजे तक थी।शादियों में भी अब 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम भी लागू हो जाएगा। शादी में बैंड-बाजा की इजाजत नहीं होगी।
लॉकडाउन के अन्य नए प्रावधान
निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। लॉकडाउन-2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे। कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देख-रेख में लगे परिजनों के लिए सामुदायिक रसोई घर की भी व्यवस्था होगी। लीची-आम जैसे फलों की पैकेजिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण और आरा मिलो को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति डीएम से लेनी होगी।
गुरूवार को नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा था कि "आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई. लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है. अतः बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है."
बिहार के मुख्य सचिव की ओर से मीडिया दी गई जानकारी के मुताबिक अब बिहार में शहरी क्षेत्रों की दुकान को खोलने की समय में कटौती की गई है. अब राज्य के शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खोला जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है. नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी. बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेगा.
बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की रोपाई को देखते हुए बीज दुकान खोलने में भी छुट दी है. अब बीज के दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह चार घंटे के लिए खोला जा सकता है. वहीं सरकार ने आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दी है. इसके अलावा निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानों को भी सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खोलने की इजाजत दी गई है. ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोली जा सकती हैं. बाकि पहले के लगे सभी प्रतिबंध यथावत रहेगा.