ब्रेकिंग न्यूज़

Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar News: बिहार के एक SDPO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही ! पुलिस टीम को सहयोग नहीं करने का है आरोप Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश की एक और सौगात, 6 जिलों में 12 सड़क योजनाओं को सरकार की मंजूरी

बिहार में कोरोना संकट के कारण श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी

1st Bihar Published by: Updated Thu, 14 May 2020 07:28:06 AM IST

बिहार में कोरोना संकट के कारण श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी

- फ़ोटो

PATNA :कोरोना संकट के बीच अब श्रमिकों को 8 घंटे की बजाए 12 घंटे काम करना होगा। कोरोना संकट के बीच बिहार में नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है। आर्थिक संकट से निपटने  के लिए सरकार कानूनों में बदलाव करने जा रही है। 


कारखानों में अब अगले 3 साल तक कार्यदिवस 8 से बढ़ा कर 12 घंटे किया जाएगा। यानी सप्ताह में एक मजदूर से 72 घंटे काम कराया जा सकेगा। 6 घंटे के बाद आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। उद्योग पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 के बदले एक दिन में पूरी होगी। विभाग ने नए कानून का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।


50 से कम श्रमिक वाले कारखाने श्रम कानून के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले उद्योग इस दायरे में हैं। तीन साल तक लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने का निरीक्षण नहीं करेंगे। नए श्रम कानून में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का पहले का कानून को भी खत्म होगा। औद्योगिक विवादों का निबटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों की सेहत व काम करने की स्थिति से संबंधित कानून समाप्त हो जाएंगे।


श्रमिकों पर कार्रवाई में श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का दखल नहीं होगा। 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उद्योग या कारखाने को 61 अलग-अलग रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर रखना होगा। 13 रिटर्न दाखिल करने की जगह एक ही रिटर्न दाखिल करना होगा।