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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 17 Nov 2023 10:23:15 PM IST
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PATNA: बिहार में नए रिजर्वेशन बिल को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में ST-SC-EBC और OBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर गजट भी प्रकाशन कर दिया है।
दरअसल, बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने से संबंधित विधानमंडल से पारित विधेयक को अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई। अब नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दिया है। बता दें कि शीतकालीन सत्र में नए आरक्षण बिल को पास किया गया। आरक्षण संशोधन बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है।
इस नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मौजूदा 16% की बजाय 20% आरक्षण, एसटी के लिए 1% की बजाय 2%, पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 12% की बजाय 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जाति की महिलाओं को दिया जाने वाला 3 फीसदी आरक्षण को उसी वर्ग के आरक्षण में समाहित कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।
जातीय सर्वे की रिपोर्ट के बाद बिहार विधानमंडल में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर बिल पारित हुआ था अब उसी आरक्षण संशोधन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आरक्षण का दायरा 50 से 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था इसमें ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी जोड़ा गया और इसे 75 प्रतिशत किया गया। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन नई आरक्षण नीति की अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। ऐसे अब आरक्षण संशोधन बिल 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जदयू और आरजेडी के कैंपने को तेजी मिलेगी।
आपको बताते चलें कि, इससे पहले हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने अन्य तीन विधेयकों में बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 और बिहार विनियोग विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। जिन पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद गजट प्रकाशित कर दिया गया।