PATNA: लॉकडाउन में एनएच पर बंद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को कुछ शर्तों के साथ खोलने की कार्रवाई की जाएगी. कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. लॉकडाउन में मालवाहक वाहन के चालक, खलासी को भोजन को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने एनएच पर ढाबा, रेस्टोरेंट खोलने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया है.
परिवहन सचिव ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है. इस दौरान होटल, ढाबा आदि बंद होने के कारण मालवाहक वाहन के चालकों, खलासी को भोजन सुलभ नहीं होने की शिकायत मिल रही थी. इस समस्या के निदान के लिए एनएच पर कुछ ढाबा, रेस्टुरेंट खोलने का निर्देश दिया गया है.
10 किमी पर दूर पर एक ढाबा खुलेगा
उन्होंने बताया कि सभी जिला अंतर्गत प्रत्येक एनएच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है. एनएच की लंबाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खोलने की अनुमति दी जा सकती है. जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त ढाबा स्थल को चिन्हित किया जाए. सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय कर दो जिलों के बीच ढाबों की संख्या का निर्धारण एवं स्थल चिन्हित किया जाना श्रेयस्कर होगा. उक्त क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ढाबा सड़क के दोनों ओर हों. ढाबों पर सैनिटेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.
यह व्यवस्था की जाये कि ढाबा से तैयार भोजन लेकर अपने वाहन में जाकर सेवन करें ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति दी जाए अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा. ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग करा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थलों का दुरुपयोग स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा हो तथा समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच भी करवा ली जाए.