PATNA : विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013 के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने जारी किया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यरत अपीलीय प्राधिकार के 58 पीठासीन पदाधिकारी 31 दिसम्बर तक कार्यरत रहेंगे. आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने विभाग के इस प्रस्ताव पर 18 अगस्त को ही अपनी मंजूरी दे दी थी.
शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत कुल 58 पीठासीन पदाधिकारियों को 31 दिसम्बर 2020 अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा नई नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए उन्हें कार्यरत रखे जाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस संकल्प को बिहार गजट में भी प्रकाशित किया जाएगा.
गौरतलब है कि वर्तमान में प्रभावी विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2015 13 मई 2015 को अधिसूचित हुई. इसके तहत सभी 38 जिलों में अपीलीय प्राधिकार के साथ ही राज्य अपीलीय प्राधिकार के गठन का प्रावधान है. जिलों में दो सदस्यीय अपीलीय प्राधिकार का प्रावधान है जिसमें कुल 76 पद हैं. इनमें 38 पद न्यायिक सेवा के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त जबकि 38 पद बिहार प्रशासनिक अथवा शिक्षा सेवा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए हैं. शिक्षा विभाग ने इससे पहले मई 2020 में कार्यकाल समाप्त हो चुके 59 पीठासीन पदाधिकारियों को 31 जुलाई अथवा नयी नियुक्ति होने तक सेवा विस्तार दिया था. चूंकि जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक के लिए स्थगित है और शिक्षा विभाग के मुताबिक इनकी नियुक्ति में पांच महीने और समय लगने की संभावना है. इसलिए वर्तमान में कार्यरत 58 अधिकारियों के कार्यकाल को इस साल के आखिर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.