ब्रेकिंग न्यूज़

Pawan Singh Wife: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा एलान, जानिए.. क्या बोलीं ज्योति सिंह? Bihar Election 2025: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में छूट गए तो फिर से मिलेगा मौका, करना होगा बस यह काम Bihar Election 2025: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में छूट गए तो फिर से मिलेगा मौका, करना होगा बस यह काम आरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपराध की योजना बना रहे 3 बदमाशों को हथियार के साथ दबोचा Bihar News: रील के चक्कर में चली गई युवक की जान, पैर फिसला और गंडक नहर की तेज धारा में बह गया लड़का Bihar News: रील के चक्कर में चली गई युवक की जान, पैर फिसला और गंडक नहर की तेज धारा में बह गया लड़का Amarnath Yatra 2025: इस दिन से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा, टूर पर जा रहे हैं तो रखें इन बातों का ख्याल Bihar Co Transfer Posting: जून माह के अंतिम दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, पूरी लिस्ट देखें Bihar News: बिहार में ट्रक से टक्कर के बाद बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार बस, डेढ़ दर्जन लोग घायल Bihar News: बिहार में ट्रक से टक्कर के बाद बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार बस, डेढ़ दर्जन लोग घायल

बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए बुरी खबर, इसबार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

1st Bihar Published by: Updated Sun, 28 Mar 2021 11:30:58 AM IST

बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए बुरी खबर, इसबार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद और वार्ड सदस्य समेत कई पदों पर एक साथ चुनाव होने वाला है. चुनाव से पहले मुखिया और वार्ड सदस्यों की परेशानी बढ़ गई है. क्योंकि सरकार के फैसले से उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है.


दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता की शर्त पूरी करने में सिर्फ 3 दिन बाकी है. मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई है. पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों के मुखिया या वार्ड सदस्यों द्वारा 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गयी राशि का ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च तक नहीं सौंपी जायेगी, उनको अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. यानी कि वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. उन्हें चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं दिया जायेगा. 


गौरतलब हो कि इससे पहले नीतीश सरकार ये भी कह चुकी है कि जिन वार्डों में और पंचायतों में नल जल योजना और पक्की-गली नाली का काम पूरा नहीं किया गया हो, वहां के मुखिया भी अयोग्य करार हो जायेंगे और वे भी चुनाव लड़ने से वंचित रह जायेंगे. पंचायतों को 14 वित्त आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पांच वर्षों तक राशि दी गई है. पंचायतों को दी गयी राशि का अभी तक विभाग के करीब 25 हजार करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिला है. ग्राम पंचायतों में पक्की गली-नाली और हर घर नल का जल योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी वार्ड विकास और प्रबंधन कमेटी को सौंपी गयी है. 


बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विभाग इसकी गहन समीक्षा करायेगा. स्थानीय स्तर के जन प्रतिनिधियों से उम्मीद है कि वे निर्धारित समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे. राज्य में एक लाख 14 हजार वार्ड हैं . पंचायती राज विभाग को इसमें 56 हजार से अधिक वार्डों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी गयी है, जबकि शेष वार्डों में पीएचइडी द्वारा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है.