KAIMUR : बिहार में आये दिन मर्डर, चोरी, लूटपाट जैसी घटनाओं से जूझ रही पुलिस एक बकरे की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है. मामला बिहार के कैमूर जिले का है, जहां कुछ दिन पहले मुर्गे के हत्यारों को ढूंढने को लेकर पुलिस चर्चा में आई थी. अब यहां बकरीद से ठीक पहले एक बकरे की मॉब लिंचिंग की खबर सामने आई है. पड़ोसियों के ऊपर बकरे को पीट-पीटकर जान से मारने का आरोप लगा है. पुलिस बकरे के शव का पोस्टमार्टमन करा कर मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है.
घटना कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की है. यहां चौरसिया गांव में एक बकरे को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है. चौरसिया गांव की रहने वाली राधा देवी ने थाने में बकरे की हत्या को लेकर आवेदन दिया है. राधा देवी की ओर से मोहनिया थाने में दिए गए आवेदन के मुताबिक चौरसिया गांव के ही रहने वाले सीपू राम को नामजद आरोपी बनाया गया है. मुख्य आरोपी सीपू राम के मां-बाप का नाम साजिशकर्ता के रूप में दिया गया है.
मोहनिया थाने में प्रथिमिकी दर्ज कराने पहुंची राधा देवी ने फूट-फूटकर रोते हुए बताया कि उनकी बकरे की कोई गलती नहीं थी. उन्होंने बताया कि उनका बकरा पड़ोस के घर में बंधी एक बकरी को देखकर उसके पास चला जाता था. बकरी का मालिक सीपू राम इसी बात से नाराज चल रहा था. आखरिकार उसने बकरे को लाठी डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. बकरे का कीमत लगभग 15000 के आसपास बताई जा रही है.
राधा देवी
मोहनिया पुलिस ने महिला के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस की अभिरक्षा में मोहनिया स्थित पशु चिकित्सालय में बकरे का पोस्टमार्टम कराया गया है. पीड़ित महिला राधा देवी ने आरोपी सीपू राम से खुद के भी जान का खतरा बताया है. महिला का कहना है कि सीपू राम मेरे और मेरे परिवार को भी जान से मारना चाहता है.
मोहनिया स्थित पशु चिकित्सालय में बकरे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रवि शंकर ने बताया कि बकरे को हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा लाया गया था. उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है. उम्मीद है कि दो से चार दिन में बकरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी. उसके बाद ही स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो पायेगी कि आखिरकार बकरे की मौत कैसे हुई.
उधर मोहनिया थाना में पोस्टेड दारोगा ने बताया कि बकरे की मौत का मामला थाना में आया है. बकरे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब हो कि कैमूर जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले नवंबर 2019 में इसी जिले से एक मुर्गे की हत्या की खबर सामने आई थी. 2 साल पहले भी कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक मुर्गे को पीट-पीटकर मारने का दुर्गावती थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 429, 341, 323 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उस समय भी मुर्गे का पोस्टमार्टम दुर्गावती पशु अस्पताल में कराया गया था.