Bihar Election 2025: गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- RJD दलित समाज की दुश्मन, यह उनका नेचर Bihar Election 2025: गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- RJD दलित समाज की दुश्मन, यह उनका नेचर Patna robbery : पटना में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट: अपराधियों ने DCM ड्राइवर को मारी गोली, मचा हड़कंप Indian Railways : भारतीय रेलवे की नई पहल,ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट खान; ऐप से ई-कैटरिंग सेवा शुरू Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार पुलिस का एक्शन, झारखंड की सीमा से हार्डकोर नक्सली अरेस्ट Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं? Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं? Bihar Election 2025: यूपी के रेलवे स्टेशन से करीब एक करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया मोकामा का शख्स, बिहार चुनाव से तार जुड़ने की आशंका Bihar Election 2025: यूपी के रेलवे स्टेशन से करीब एक करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया मोकामा का शख्स, बिहार चुनाव से तार जुड़ने की आशंका Bihar Election 2025 : ऐतिहासिक मतदान के बाद चुनावी समर में बढ़ा सियासी तापमान, PM मोदी ने कहा - अब नहीं चाहिए कट्टा सरकार
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 03 Feb 2023 07:05:29 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में हथियार के शौकीन 662 रसूखदारों ने पिछले चार साल से सरकारी आदेश को नकार कर अपने पास आर्म्स रखा हुआ है. अब बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस पर सख्ती दिखायी है. सरकार ने ऐसे लोगों का आर्म्स जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
क्या है मामला
दरअसल 2019 में ही केंद्र सरकार ने लाइसेंसी आर्म्स को लेकर नया नियम बनाया था. इसके तहत किसी एक व्यक्ति के नाम सिर्फ दो ही लाइसेंसी आर्म्स हो सकते हैं. ऐसे में 2019 में ही ये आदेश जारी किया गया था जिनके पास तीसरा हथियार है वह उसे प्रशासन के पास जमा करा दें. नये नियम लागू होने के बाद बिहार सरकार ने 2019 से लेकर 2022 तक करीब एक दर्जन बार आदेश जारी कर तीसरा हथियार जमा कराने को कहा. लेकिन किसी ने आर्म्स जमा नहीं कराया.
अब बिहार के गृह विभाग ने पत्र जारी कर तीन हथियार रखने वालों का तीसरा आर्म्स जब्त करने का आदेश दिया है. गृह विभाग के संयुक्ति सचिव दिनेश राय की ओर से जारी पत्र में ऐसे 662 लोगों की सूची जारी की गयी है, जिनके पास आर्म्स के तीन लाइसेंस हैं. गृह विभाग ने सभी जिलों को भेजे गये पत्र में ऐसे सारे लोगों से तीसरा हथियार जब्त करने का आदेश दिया है.
इन रसूखदारों के पास है तीन हथियार
बिहार में तीन हथियार रखने वाले रसूखदारों की सूची लंबी-चौडी है. देखिये कौन हैं वे रसूखदार जिन्होंने तीन-तीन आर्म्स अपने पास रखा है.बिहार के मंत्री रामानंद यादव, राजद विधायक भाई वीरेंद्र, मुजफ्फरपुर के विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, सीतामढ़ी के विधायक सुनील कुमार, पूर्व मंत्री राम विचार राय, पूर्व मंत्री बसावन भगत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राम जतन सिन्हा, महाधिवक्ता पीके शाही, आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन, मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद, वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र विधायक राहुल तिवारी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, पूर्व गृह सचिव अफजल अमानुल्लाह, रिटायर्ड आईएएस शिशिर सिन्हा, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन, सुगौली विधायक शशिभूषण सिंह, कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, पूर्व विधायक अवनीश सिंह, पूर्व सांसद ब्रह्ममानंद मंडल, बिहार योगा स्कूल के निदेशक स्वामी निरजनानंद, पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज आलम और मोकिमुद्दीन, नरपतगंज के पूर्व विधायक दयानंद यादव, पूर्व सांसद शैलेश कुमार, पूर्व सांसद सरफराज आलम की पत्नी सरवत जहां, गया के पूर्व एमएलसी अनुज सिंह, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, विधायक प्रेम कुमार, वाल्मीकिनगर विधायक के पिता हरेंद्र किशोर सिंह, कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, पूर्व विधायक अवनीश सिंह, एमएलसी महेश्वर सिंह और वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति
गृह विभाग के विशेष सचिव दिनेश राय के मुताबिक जिनके पास तीन हथियार थे, उन्हें तीसरा हथियार प्रशासन के पास जमा कराने का आदेश दिया गया था. गृह विभाग ने 2019 से 2022 के बीच करीब एक दर्जन आदेश जारी किया. इसके बावजूद इनमें से किसी ने हथियार जमा नहीं किया. 2019 में ही आर्म्स एक्ट में संशोधन हुआ था. उसमें साफ किया गया है कि कोई भी लाइसेंस धारक सिर्फ दो ही हथियार रख सकेंगे. दो को छोड़कर अन्य आर्म्स को लाइसेंसधारी को सरेंडर करना होगा.