बिहार: काले हिरण के शिकार मामले में थानेदार पर गिरी गाज, DIG ने सेवा से किया बर्खास्त

बिहार: काले हिरण के शिकार मामले में थानेदार पर गिरी गाज, DIG ने सेवा से किया बर्खास्त

SASARAM: रोहतास के सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। काले हिरण का शिकार करने का मामले में तत्कालीन थानेदार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में दोषी पाए जाने के बाद डीआईजी ने आरोपी थानेदार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामला चेनारी थाना से जुड़ा हुआ है। 


दरअसल, पिछले साल सितंबर महीना में काला हिरण की हत्या कर उसके सींग तथा मांस की तस्करी से संबंधित मामले में चेनारी के तात्कालिक थानाध्यक्ष शंभू कुमार पर तस्करों से साठगांठ के आरोप लगे थे। जांच में थानेदार को दोषी पाया गया है। जिसके बाद शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने आरोपी पुलिस अधिकारी शंभू कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।


डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि चेनारी के तात्कालिक थानाध्यक्ष ने अपने पद का लाभ उठाते हुए काला हिरण की हत्या एवं तस्करी करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी को गलत सूचना दिया। बाद में वन विभाग की टीम ने थाना परिसर से काला हिरण का 5 किलोग्राम मांस तथा मांस लगा हुआ सिंह भी बरामद किया था। जिस मामले में डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच के बाद चेनारी के तात्कालिक थानाध्यक्ष शंभू कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया है।