1st Bihar Published by: Updated Feb 02, 2022, 7:04:14 PM
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PATNA : बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना हाईकोर्ट ने गायघाट रिमांड होम मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए मामले में FIR दर्ज नहीं होने पर पटना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने महज CCTV फुटेज के आधार पर पीड़िता के आरोप को खारिज करने पर समाज कल्याण विभाग से जवाब तलब किया है।
दरअसल पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से फरार हुई एक युवती ने रिमांड होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद रिमांड होम की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। मामले में समाज कल्याण विभाग ने आनन-फानन में टीम गठित कर रिमांड होम को क्लीन चिट दे दी थी।
बीते रविवार को ढाई मिनट का एक वीडियो सामने आया था जिसमें युवती ने रिमांड होम की व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ढाई मिनट के इस वीडियो में युवती ने रिमांड होम की अधीक्षिका के पर लड़कियों के शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे।
वीडियो के सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने आनन-फानन में टीम गठित कर मामले की जांच करवाई। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया कि युवती झगड़ालू प्रवृत्ति की है और ऐसे आरोप लगाती रहती है।