बिहार विधानसभा चुनाव 2025: HAM की 243 सीटों पर तैयारी, मंत्री संतोष सुमन बोले..NDA की होगी भारी जीत BIHAR: जमुई में वंदे भारत ट्रेन से कटकर युवक की मौत, 10 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज गोपालगंज डीएम ने सबेया एयरपोर्ट कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, नियमित समीक्षा का ऐलान Akshay Kumar की अगली 5 फ़िल्में, हर एक पर लिखा है 'ब्लॉकबस्टर मैटेरियल' Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से अयोध्या में महंगी हुई जमीन: अब बिहार में हो रही यह चर्चा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 11 Aug 2023 10:16:44 PM IST
- फ़ोटो
NALANDA: खबर नालंदा से आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग के बाद हुई हत्या के मामले में नालंदा की कोर्ट ने एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा पाने वाले लोगों में मां-पिता और बेटा शामिल हैं। कोर्ट ने तीनों के ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जर्माना की राशि नहीं जमा करने पर तीनों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दरअसल, बिहारशरीफ निवासी नंदलाल सिंह का बेटा संजीव कुमार 6 दिसंबर 2020 को घर से निकला था और वापस घर नहीं लौटा था। संजीव के अचानक लापता होने के बाद परिजन उसे तलाश कर रहे थे। इसी बीच घटना के तीसरे दिन गांव के ही खंधा में कुएं से संजीव का शव बरामद किया गया था। इसके बाद नंदलाल ने थाने में सभी आरोपितों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपित दो नाबालिग को किशोर न्याय परिषद ने भी दोषी करार दिया था।
मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। सारे थाना क्षेत्र निवासी पंकज कुमार की बेटी ने कोर्ट में बयान दिया था कि उसके ही परिजनों पर संजीव की हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया था। करीब तीन साल के बाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसीमुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने पंकज कुमार, उसकी पत्नी मनोरमा देवी और बेटे गुलशन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।