Hindi News / news / Bihar Crime News: हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा,...

Bihar Crime News: हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, घर से बुलाकर युवक की ले ली थी जान

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Nov 27, 2024, 7:00:13 PM

Bihar Crime News: हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, घर से बुलाकर युवक की ले ली थी जान

- फ़ोटो

BEGUSARAI: बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मां और बेटे पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, 16 मई 2021 की रात साढ़े 9 बजे भगवानपुर थाना अंतर्गत चेरिया गांव में अशोक कुमार राय अपने इकलौते बेटे सुष्मित सूजान उर्फ बंटी के साथ खाना खाकर अपने दरवाजे के कैंपस में टहल रहा थे, तभी आरोपित निशु कुमार वहां पहुंचा और सुष्मित सूजान से कहा कि उसकी मां उसे किसी काम से बुला रही है।


जिसके बाद वह उसके साथ चला गया और थोड़ी ही देर बाद निशु कुमार के घर से सुमित के चिखने की आवाज आई। बेटे सुष्मित की आवाज सुनकार अशोक कुमार राय अपने भाई विनोद को पुकारते हुए निशु के घर की ओर दौड़े और जब तक वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि निशु ने अपनी मां उषा देवी के कहने पर सुष्मित की गोली मारकर हत्या कर दी है।


मृतक सुष्मित के पिता अशोक कुमार राय ने भगवानपुर थाना में आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट में पहुंचा और अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो एवं राम प्रकाश यादव ने कुल 12 गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय ने बुधवार को आरोपित निशु कुमार और उषा देवी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।


आरोपित निशू कुमार को हत्या के अलावे आर्म्स एक्ट की धारा 27 मे दोषी पाकर कोर्ट ने उसे तीन साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपित के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपित नीशू कुमार अभी कम उम्र का है और आरोपित उषा देवी महिला है इसलिए आरोपित के प्रति नम्रता का भाव रखते हुए कम से कम सजा दी जाये।


वहीं अभियोजन की ओर से दलील दी गयी कि मृतक अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और आरोपित ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाय। कोर्ट ने आरोपित के प्रति नम्रता का भाव रखते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।