PATNA : अब बच्चों को गोद लेना असान होने गया. माता-पिता को अब कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे. न्यायलय की प्रक्रिया और इंतजार से छुटकारा मिल गया है. बता दें किशोर न्याय अधिनियम 2021 में कोर्ट के बदलें अब DM को बच्चे को गोद देने का अधिकार दे दिया गया है.
जानकरी हो कोरोना काल में कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सका है. बता दें साल 2019 तक ढाई सौ से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था. कोरोना काल में बच्चों को गोद देने की संख्या सौ तक सिमट कर रह गई है. इससे विशेष दत्तक ग्रहण संस्थानों में अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को नियम बनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है.
बता दें लोकसभा और राज्यसभा से किशोर न्याय अधिनियम संशोधन 202 संस्थानों में 220 बच्चे अभी रह रहे हैं. वहीं दत्तक ग्रहण संस्थानों में 0-6 साल के बच्चे रखे जाते हैं.