पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sat, 30 Mar 2024 07:52:00 PM IST
BEGUSARAI: बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घूमाने और बाद में उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, मझौल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चेरिया बरियारपुर थाना के ठाठा निवासी राम नंदन पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई है।
जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त 2004 को एक महिला को डायन कह कर नंगा कर दिया और सिर का बाल मुंडवा रप पूरे गांव में नंगा घूमाया गया। साथ ही बुरी तरह से मारपीट किया गया। घायल महिला की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले के दो अन्य आरोपित रामाशीष पासवान और अजय पासवान को कोर्ट संदेह का लाभ देकर रिहा कर चुकी है। इस घटना को लेकर चेरिया बरियारपुर थाना में केस दर्ज किया गया था।