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1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sat, 17 Dec 2022 06:32:27 PM IST
BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में उसके चाचा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख रुपये मुआवजे की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया।
बेगूसराय पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित बलराम चौधरी को धारा 376 ए बी और पाॅक्सो की धारा 6 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपित को 50 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख मुआवजा राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने कुल 8 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित चाचा पर आरोप है कि 1 नवंबर 2021 को दिन के 11:30 बजे जब 8 वर्षीय उनकी भतीजी के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे तभी घर सूना देख 8 वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर अपने घर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
बेगूसराय कोर्ट का यह फैसला समाज में रहने वाले वैसे लोगों के लिए एक बड़ी सबक है जो गलत काम करने की सोच रखते हैं। ऐसे लोग इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि अपनों को भी नहीं छोड़ते। भतीजी से गंदा काम करने की सजा आखिरकार आरोपित चाचा को मिल गयी। इलाके के लोग कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। पीड़ित परिवार ने इस फैसले के लिए कोर्ट का आभार व्यक्त किया है।