ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly Monsoon session: ‘सदन में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे’ विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला Bihar Assembly Monsoon session: ‘सदन में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे’ विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला मंत्री बंदर है...? सत्ता पक्ष ने तेजस्वी का विरोध किया तो स्पीकर नंदकिशोर यादव BJP कोटे के मंत्रियों से भिड़ गए, कल भी डिप्टी CM से हुई थी भिड़ंत Bihar Assembly Monsoon session: ‘मैं माफी नहीं मांगूंगा, चुनाव का भी कर सकते हैं बहिष्कार’ RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान Bihar Assembly Monsoon session: ‘मैं माफी नहीं मांगूंगा, चुनाव का भी कर सकते हैं बहिष्कार’ RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान Bihar Assembly Monsoon session: बिहार विधानसभा के बाहर AIMIM विधायक और JDU एमएलसी के बीच नोकझोंक, हाथापाई की नौबत Bihar Assembly Monsoon session: बिहार विधानसभा के बाहर AIMIM विधायक और JDU एमएलसी के बीच नोकझोंक, हाथापाई की नौबत Ration Card: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद राशन कार्ड की बारी, अबतक नहीं किया है तो जल्दी करा लें यह जरूरी काम Ration Card: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद राशन कार्ड की बारी, अबतक नहीं किया है तो जल्दी करा लें यह जरूरी काम Bihar News: बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने-सामने, प्रश्नकाल शुरू होते ही....

BEGUSARAI NEWS: कन्हैया मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, दो आरोपित को उम्र कैद की सजा

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Tue, 08 Oct 2024 10:37:16 PM IST

BEGUSARAI NEWS: कन्हैया मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, दो आरोपित को उम्र कैद की सजा

- फ़ोटो

BEGUSARAI: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने कन्हैया मर्डर केस में दो आरोपित को दोषी पाया। सजा की बिन्दुओं पर सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के दो आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। 


मुफ्फसिल थाना के सिकंदरपुर रजौरा निवासी मुकेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। वही दूसरे आरोपित सिकंदरपुर रजौरा निवासी पप्पू यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 मे दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।


बता दें कि 24 मई 2021 को 11 बजे दिन में मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर निवासी सूचिका सुमित्रा देवी को बिट्टू कुमार और राहुल कुमार दोनों घर पर आकर बताया कि सूचिका के पुत्र कन्हैया कुमार के साथ मारपीट किया जा रहा है। पप्पू यादव, महेश यादव, राजू यादव, गुलशन यादव मारपीट कर रहा है। सूचिका दौड़ते हुए कन्हैया के पास पहुंची तब मुकेश यादव बोला कि यह बार-बार बकाया का एक लाख रुपया मांगने आता है इसको जान से मार दो इतना बोलते ही पप्पू यादव पिस्तौल निकाल कर सूचिका के पुत्र को दाहिने बाह में और दाहिने पंजरा में गोली मारी थी।


जिसमें घायल सुचिका के पुत्र की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो अभियोजन का पक्ष न्यायालय में रख रहे थे और इनके द्वारा कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई। घटना की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर निवासी सूचिका सुमित्रा देवी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 296/ 2021 के तहत दर्ज कराई है।