BEGUSARAI: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने कन्हैया मर्डर केस में दो आरोपित को दोषी पाया। सजा की बिन्दुओं पर सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के दो आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।
मुफ्फसिल थाना के सिकंदरपुर रजौरा निवासी मुकेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। वही दूसरे आरोपित सिकंदरपुर रजौरा निवासी पप्पू यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 मे दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
बता दें कि 24 मई 2021 को 11 बजे दिन में मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर निवासी सूचिका सुमित्रा देवी को बिट्टू कुमार और राहुल कुमार दोनों घर पर आकर बताया कि सूचिका के पुत्र कन्हैया कुमार के साथ मारपीट किया जा रहा है। पप्पू यादव, महेश यादव, राजू यादव, गुलशन यादव मारपीट कर रहा है। सूचिका दौड़ते हुए कन्हैया के पास पहुंची तब मुकेश यादव बोला कि यह बार-बार बकाया का एक लाख रुपया मांगने आता है इसको जान से मार दो इतना बोलते ही पप्पू यादव पिस्तौल निकाल कर सूचिका के पुत्र को दाहिने बाह में और दाहिने पंजरा में गोली मारी थी।
जिसमें घायल सुचिका के पुत्र की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो अभियोजन का पक्ष न्यायालय में रख रहे थे और इनके द्वारा कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई। घटना की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर निवासी सूचिका सुमित्रा देवी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 296/ 2021 के तहत दर्ज कराई है।