BEGUSARAI: बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार मामले में 70 साल के बूढ़े व्यक्ति बखरी थाना के सलोना निवासी आरोपित जागो महतों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/ 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पॉक्सो कोर्ट ने 5 लाख मुआवजे की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। बता दें कि गवाहों के साथ-साथ एफएस एल की रिपोर्ट ने भी आरोपित के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की बात की पुष्टि हुई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई। आरोपित की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 6 अधिवक्ताओं की टीम ने आरोपित की ओर मुकदमे में काम किया।
लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया कि आरोपित की ओर से दिये गये बचाव की बातों के समर्थन मे कोई गवाह नहीं दे सका क्योंकि आरोपित जेल मे था। उसके घर वालों ने गवाह लाने में कोई सहयोग नहीं किया। अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया की आरोपित का अपील अब हाईकोर्ट में फाइल करेगें। आरोपित जागो महतो पर आरोप है कि 6 दिसंबर 2023 को 1 बजे दिन में 9 वर्षीय नाबालिक लड़की स्कूल से मिड डे मील का खाना खाकर अपने घर बर्तन रखने गई थी।
घर में बर्तन रखकर जब वह स्कूल लौट रही थी। स्कूल से पहले ही एक घर में आरोपित ने पीड़िता का मुंह बंद कर उसे झोपड़ी में खींचकर ले गया जहां उसके साथ गंदा काम किया। बता दें कि आरोपित जागो महतो ने अपने बचाव में न्यायालय को बताया कि पीड़िता का बाप मेरे जमीन की तरफ रास्ता खोलना चाहता था मैंने रास्ता खोलने नहीं दे दिया तो इसी बात को लेकर उसने मुझे झूठे मुकदमें में फंसा दिया। मगर आरोपित इस बात को न्यायालय में साबित नहीं कर पाया। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट ने आरोपित द्वारा दुष्कर्म की बात की पुष्टि की है।