ब्रेकिंग न्यूज़

गयाजी में किसान सम्मेलन का आयोजन, सूरज यादव ने किसानों की आवाज़ बनने का लिया संकल्प थाने के लॉकअप से फरार कैदियों को पुलिस ने दबोचा, चौकीदार और OD ऑफिसर पर सहरसा SP ने की कार्रवाई बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग: अनशन के दौरान RJD नेता की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मिलने पहुंचे मनोज झा मुजफ्फरपुर: कॉलेज प्राचार्या पर महिला कर्मी की पिटाई और वसूली का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला पूर्णिया में NSD का नाट्य उत्सव: विद्या विहार स्कूल में 21-22 सितम्बर को विशेष प्रस्तुतियाँ बिहार में चुनावी सरगर्मी हुई तेज: शाह-नीतीश की मुलाकात के बाद JDU ने की बैठक, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना अमित शाह का बेगूसराय दौरा, राहुल-लालू-तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना पटना के गर्दनीबाग में 28.66 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट की 15 पिचों समेत जिम-हॉल की सुविधा BIHAR NEWS : 'एक दिन एक घंटा एक साथ’, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू, गंगा तटवर्ती जिलों में पहुँचेगा स्वच्छता संदेश कल BJP के किस नेता का नंबर..? प्रशांत किशोर चौथा किस्त जारी करेंगे, दावा- जो फड़फड़ा रहा वो धाराशाई होकर गिर जाएगा

बीएड में एडमिशन को लेकर दायर याचिका वापस, रिजल्ट को लेकर जताई गयी थी आपत्ति

1st Bihar Published by: Updated Thu, 28 Oct 2021 08:13:12 PM IST

बीएड में एडमिशन को लेकर दायर याचिका वापस, रिजल्ट को लेकर जताई गयी थी आपत्ति

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाईकोर्ट में बीएड कोर्स में नामांकन को लेकर नोडल यूनिवर्सिटी, एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किये गए रिजल्ट के मामले में दायर याचिका को याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता पीके शाही ने वापस ले लिया।


सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एडुकेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने की। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता का कहना था कि संस्थानों द्वारा नामांकन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नोडल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया गया रिजल्ट उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया है। 


इसके बाद कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों की सूची संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराने का आदेश 25 अक्टूबर, 2021 को दरभंगा स्थित एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया था। साथ ही साथ कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने को कहा था। कोर्ट ने संस्थाओं में खाली पड़े सीट को स्पॉट राउंड के कॉउंसेललिंग के आधार पर भरने को लेकर,आवश्यकता के मद्देनजर इस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर को उपलब्ध विशिष्ट योजना के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया था। 


आज वीसी कोर्ट के समक्ष उपस्थित भी हुए लेकिन कुछ समय तक चले बहस के बाद याचिकाकर्ताओं  के वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने यूनिवर्सिटी द्वारा उक्त मामले में की गई कार्रवाई के आलोक में कोर्ट की अनुमति से याचिका को वापस ले लिया। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के वीसी ने यूनिवर्सिटी द्वारा कॉउंसेलिंग को लेकर अपनाए गए प्रक्रिया को बताया। उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताया।