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बड़ी खबर: IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर रेप का FIR दर्ज करने का आदेश, पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा

बड़ी खबर: IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर रेप का FIR दर्ज करने का आदेश, पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा

07-Jan-2023 05:56 PM

By VISHWAJIT

PATNA: बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का FIR दर्ज करने का आदेश हो गया है। दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट में दोनों पर लगे आरोपों पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि आईएएस संजीव हंस औऱ गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में मौजूद थे।


क्या है मामला?

बता दें कि दो साल पहले यानि 2021 में एक महिला ने आरोप लगाया था कि आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव ने उसके साथ रेप किया है. महिला का आरोप है कि तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का प्रलोभन देकर पटना के रूकनपुरा स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया था. वहां उसके साथ रेप किया गया. महिला का कहना है कि गुलाब यादव ने रेप का वीडियो भी बना लिया था. उस वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया गया।


महिला का कहना है कि गुलाब यादव ने उसे ब्लैकमेल कर दिल्ली के होटल में बुलाया, जहां आईएएस अधिकारी संजीव हंस भी मौजूद थे. दोनों और नशीला पर्दाथ खिलाकर रेप किया. महिला के मुताबिक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कई दफे होटलों बुलाया गया जहां संजीव हंस और गुलाब यादव के उसके साथ रेप किया. महिला का कहना है कि पूर्व विधायक गुलाब यादव आईएएस संजीव हंस के लिए लाइजनिंग करता है।


इस मामले में महिला ने 2021 में पटना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कई बार आवेदन दिया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. फिर महिला ने दानापुर के एसीजेएम के कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगायी थी. दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने पटना पुलिस के पास महिला की शिकायत को भेजते हुए इस मामले पर प्राथमिक जांच रिपोर्ट मांगी थी. पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं दी और दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने महिला के मुकदमे को खारिज कर दिया।


इसके बाद पीड़ित महिला ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगायी थी। दिसंबर 2022 में पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के एसीजेएम को निर्देश दिया था कि वे फिर से इस मामले की सुनवाई करें. हाईकोर्ट ने पटना पुलिस को भी उचित समय में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था. इसके बाद दानापुर एसीजेएम कोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई हुई औऱ शुक्रवार को दानापुर कोर्ट ने पटना पुलिस को आईएएस संजीव हंस  और पूर्व  विधायक गुलाब यादव के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।


महिला के साथ होटल में थे संजीव हंस

इस मामले में महिला के वकील रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस की जांच रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आये हैं. पुलिस की जांच रिपोर्ट में आय़ा है कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस औऱ गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में रूके थे. वकील रंजन कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में कई और ऐसे तथ्य सामने आये हैं, जिससे पीड़िता द्वारा लगाये जा रहे आरोपों की पुष्टि हो रही है. उसके बाद ही दानापुर की एसीजेएम कोर्ट ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। 


डीएनए टेस्ट की मांग

पीड़ित महिला का आरोप है कि आईएएस संजीव हंस ने उसके साथ रेप किया जिससे उसे एक बच्चा भी हुआ है. वह बच्चा अब चार साल का हो गया है. महिला मांग कर रही है कि उस बच्चे और आईएएस संजीव हंस का डीएनए टेस्ट कराया जाये ताकि ये साबित हो सके कि रेप हुआ है. महिला का दावा है कि संजीव हंस के डीएनए टेस्ट से साबित हो जायेगा कि बच्चा उन्हीं का है।


महिला को जान का खतरा

पीड़ित महिला ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए कहा कि उसे अपनी जान का भी खतरा है. रेप करने वाले दोनों अभियुक्त बेहद रसूखदार हैं. पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं, दोनों अभियुक्त उसे बार बार धमकी दे रहे हैं. ऐसे में आशंका है कि बच्चे समेत उसकी हत्या की जा सकती है. पीडित महिला ने बिहार सरकार से सुरक्षा की गुहार लगायी है।