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ARA : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनिक इकाइयों यानी कि जिला प्रशासन की टीम को भी कुछ फैसले लेने की अनुमति दी गई है. इसी कड़ी में भोजपुर डीएम ने दुकानों को खोलने को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. डीएम ने जिले में कपड़ा की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है. लेकिन भोजपुर में मिठाई और चाय की दुकानों को बंद रखने का बड़ा फैसला लिया गया है.
सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित -
भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में घोषित किये गए हैं. जिला मुख्यालय को इससे बाहर रखा गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि रेड जोन के इलाके को छोड़कर सभी क्षेत्र एक सामान माने जायेंगे. रेड जोन के इलाकों में सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी इसकी इजाजत जिसकी इजाजत बिहार सरकार की ओर से दी गई है.
भोजपुर में ये सेवाएं बंद रहेंगी -
भोजपुर जिलाधिकारी ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, सैलून और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बंद रहेंगे. मिठाई दुकान, चाय और नाश्ता की दुकानें बंद रहेंगी. जन समूह, धार्मिक संस्थान वर्जित रहेंगे. साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और बस आदि का परिचालन बंद रहेगा. पान, गुटका और तंबाकू आदि का सेवन बंद रहेगा.
1st Bihar पर जानिए भोजपुर डीएम के 10 बड़े फैसले -
1. कंटेनमेंट और रेड़ जोन को छोड़कर उपभोक्ता वस्तुओं और कपड़ा की दुकानें खुलेंगी.
2. सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.
3. दुकानों में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
4. दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन और सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे.
5. बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा.
6. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.
7. सर्दी, खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.
8. दुकानदार अपने इच्छानुसार फोन पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी की सुविधा सुनिश्चित करेंगे.
9. सप्ताह में सिर्फ 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही दुकानें खुलेंगी, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी.
10. प्राइवेट संस्थाओं के व्यावहारिक और गैर-व्यावहारिक कार्यालयों में मात्र 33% कर्मियों के साथ खोलने अनुमति होगी.