आरा कोर्ट बम ब्लास्ट में कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा, अन्य 7 आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

आरा कोर्ट बम ब्लास्ट में कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा, अन्य 7 आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

ARA : इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आरा से जहां चर्चित आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बम कांड में शामिल कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है. इस बम कांड में शामिल अन्य 7 आरोपियों अखिलेश उपाध्याय, रिकू यादव, चांद मियां, नईम मियां, अंशु कुमार, प्रमोद सिंह और श्याम विनय शर्मा को उम्रकैद की सजा दी गई. https://www.youtube.com/watch?v=M2m0d65OWVI इससे पहले शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया था. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बम विस्फोट कांड के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया था. वहीं लोजपा नेता व पूर्व विधायक सुनील पांडेय, विजय शर्मा और संजय सोनार को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया था. सुनील पांडेय को इस केस में 11 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन, करीब ढाई महीने बाद उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. बता दें कि दोषी करार एक आरोपित चांद मियां के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर बेल बांड खारिज करते हुए गैरजमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया गया था. बता दें कि इस केस में जांच यूपी के बाहुबली ब्रजेश सिंह, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक सुनील पांडेय तक भी पहुंची थी. बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था. ब्लास्ट में बम लेकर आई महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी. कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गया था. करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे. कोर्ट में धमाके के बीच पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे पीरो के रहने वाला कुख्यात लंबू शर्मा और नोनार गांव का अखिलेश उपाध्याय भाग निकला था. आरा से के के सिंह की रिपोर्ट