PATNA: एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में जेल की सजा काट रहे मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत नहीं मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी खारिज कर दी है.
एके-47, हैंड ग्रेनेड बरामदगी और भोला सिंह और उनके भाई की हत्या की साजिश रचने के मामले में विशेष कोर्ट में दाखिल नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
आपको बता दें कि अनंत सिंह के पैतृक आवास से एक-47 और हैंड ग्रेनेड के बरामदगी और भोला सिंह और उनके भाई की हत्या की साजिश रचे जाने के केस में अनंत सिंह बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं. इन दोनों केस में पुलिस विधायक अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर चुकी है. वहीं अनंत सिंह की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका.