Bihar Election 2025 : RJD के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सूरजभान सिंह? कहा - आज रात तक का करें इंतजार, हो जाएगा सब क्लियर Bihar News: सिक्स लेन में तब्दील होगा बिहार का यह फोरलेन, इन जिलों के लोगों को विशेष फायदा Bihar News: बिहार में यहां ठगी करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी Bihar News: ‘ऑपरेशन जखीरा’ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 392 किलो विस्फोटक बरामद, चार गिरफ्तार AISSEE 2026: कक्षा 6 और 9 के लिए सैनिक स्कूल में प्रवेश का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे कर सकते है अप्लाई? IRCTC Scam Case: राह या राहत? बिहार चुनाव से पहले बढ़ीं लालू परिवार की मुश्किलें, IRCTC घोटाला मामले में आज तय होगा मुकदमा Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम दिखने लगा ठंडी हवाओं का असर, नवंबर से करना होगा भीषण सर्दी का सामना Bihar Election 2025: NDA में तो सब तय फिर इस बात का संकेत देने में लगे हैं नेता जी ! कार्यकर्ता के बहाने दिखा रहे खुद का दर्द या सच में दे रहे संदेश; आखिर क्यों हो रहा ऐसा Kantara Chapter 1: ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, क्या टूटेगा KGF का रिकॉर्ड? जानिए Ahoi Ashtami: अहोई अष्टमी: उपवास, आस्था और ममता से जुड़ा मातृत्व का पावन पर्व
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 04 Mar 2024 07:22:57 AM IST
- फ़ोटो
DELHI : पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
दरअसल,गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पिछले साल बिहार के सहरसा जेल से रिहा किया गया था। इससे पहले राज्य सरकार ने बिहार जेल नियमावली में संशोधन कर ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक की हत्या में संलिप्तता वालों की समय पूर्व रिहाई पर लगी पाबंदी हटा दी थी।
जिसके बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जी. कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी और अब आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी. विश्वनाथन की पीठ दिवंगत अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करेगी।
आपको बताते चलें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को आनंद मोहन की सजा माफी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर पखवाड़े स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी देने को कहा था।