PATNA : बिहार में चल रही अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रिया में हमेशा धांधली के आरोप लगते रहे हैं लेकिन अब ताजा मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है। विभाग की तरफ से अमीन की बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई। लेकिन अब इस मेरिट लिस्ट की जांच होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया है।
बिहार में विशेष सर्वे के लिए अमीनों की हो रही बहाली में एक-एक डॉक्यूमेंट की जांच का आदेश पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी को दिया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने आशीष प्रकाश समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ है ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को भी निर्देश दिया गया कि वे अमीन बहाली से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, काउंसिलिंग रजिस्टर, मेरिट लिस्ट सहित मांगे गए अन्य सभी जरूरी दस्तावेज को चेयरमैन को मुहैया कराएं।
दरअसल पटना हाईकोर्ट में अमीन बहाली प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट की धांधली की शिकायत लेकर आये दिन याचिकाएं दायर हो रही हैं। इससे नाराज कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में आम शिकायत यह है कि मेरिट लिस्ट में कम अंक वालों की नियुक्त हो जा रहे हैं, वहीं ऊंची मेधा अंक वालों की नियुक्ति नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने आठ हफ्ते में जांच कर सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट देने को कहा है।