ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR LAND SURVEY : बड़ी खबर : अब टोपो लैंड का भी नक्शा होगा पास, पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला Bihar Government : बिहार के सरकारी कर्मियों को छुट्टी के 7 दिन पहले देनी होगी सूचना, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar Teacher: एक लापरवाही 20 जिलों के DEO पर पड़ी भारी, शिक्षा विभाग ने दिया 72 घंटों की मोहलत BIHAR INTER EXAM 2025 : आज से शुरू होगी इंटर की परीक्षा, पहली पाली में बायोलॉजी तो सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का एग्जाम; जान लें सभी दिशा-निर्देश Budget 2025 : आम बजट से देश के किसानों और युवाओं को भी बड़ी उम्मीदें, हो सकता है बड़ा ऐलान Bihar Crime News: सुनसान इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्या कर डेड बॉडी फेंकने की आशंका Bihar Transport News: परिवहन विभाग के 231 निरीक्षक- अवर निरीक्षकों का ट्रांसफऱ-पोस्टिंग, लिस्ट में एक बेहद खास...फिर से चेकपोस्ट पर मिली जगह, पूरी सूची देखें... FIRE IN GOODS TRAIN : मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, दमकल की टीम पहुंची; मचा हडकंप Road Accident in bihar : शादी की खुशियों में छाया मातम, बहन की डोली से पहले निकली भाई की अर्थी Chirag Paswan : चिराग पासवान पर बेहद संगीन आरोप, कंपनी की 'महिला डायरेक्टर' ने 'सुसाइड नोट' में क्या लिखी है, एक-एक लाइन पढ़ें...

अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

08-Feb-2022 04:03 PM

DESK: अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में गुजरात स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। 


स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 49 दोषियों को आईपीसी की धारा 302, 120 बी और यूएपीए के तहत इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करते हुए सजा का एलान करेगी।  


गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को सिरियल ब्लास्ट हुआ था। अहमदाबाद में इस दौरान 21 बम धमाके हुए। जिसमें 56 लोगों की जान चली गयी थी। वही 200 लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद है।


पुलिस ने दावा किया था आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े लोगों ने शहर में ब्लास्ट कराए। पुलिस का मानना था कि IM के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में यह ब्लास्ट किया।2009 में जब ट्रायल शुरू हुआ तब करीब 35 केसों को मिलाकर एक केस बनाया गया। लंबे चले मुकदमे में कई मोड़ आए। 


प्रोसिक्यूशन ने जज एआर पटेल के सामने 1,100 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। केस से जुड़े 6 हजार डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए गए। 3,47,800 पेज की 547 चार्जशीट तैयार की गई थीं। अकेले प्रायमरी चार्जशीट ही 9800 पेज की रही। 77 आरोपियों के मामले में 14 साल बाद दलीलें पूरी हुई। फैसला लेने के लिए 7 जज बदले गए। वही लॉकडाउन के दौरान भी सुनवाई रोजाना हुई। अधिकतर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गईं।