बिहार में बढ़ा अपराध: सासाराम में फायरिंग से किशोर घायल, बगहा में एक व्यक्ति को मारा चाकू झारखंड में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत, अमित शाह के संपर्क में हेमंत-कल्पना सोरेन तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का देवताओं पर विवादित बयान, कहा..हिंदू धर्म में पियक्कड़ों के लिए अलग भगवान PATNA POLICE: 'शक्ति सुरक्षा दल' ने लिया महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा, कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पर करें कॉल पटना के बिहटा में जमीन कारोबारी पर हमला, 11 लाख कैश और दो सोने की चेन लूटकर भागे अपराधी Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों में आएगी और पारदर्शिता, अधिकारियों की होगी ग्रेडिंग; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों में आएगी और पारदर्शिता, अधिकारियों की होगी ग्रेडिंग; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए निर्देश PATNA: कांग्रेस की मीटिंग से गायब रहे 15 जिलाध्यक्ष, पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस Bihar News: बिहार में नए रेल पुल को मिली मंजूरी, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे इतने हजार करोड़; इन जिलों से होगी सीधी कनेक्टिविटी Bihar News: बिहार में नए रेल पुल को मिली मंजूरी, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे इतने हजार करोड़; इन जिलों से होगी सीधी कनेक्टिविटी
1st Bihar Published by: Updated Thu, 26 Sep 2019 10:04:41 AM IST
- फ़ोटो
DELHI: नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से देशभर में चालान काटे जा रहे हैं. बढ़े हुए चालान से लोग परेशान हैं. इसी बीच इस तरह की अफवाह भी फैलाई गई कि बनियान, लूंगी और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान काटा जा रहा है. इसपर अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अफवाहों को लेकर लोगों को सतर्क किया है.
केंद्रीय मंत्री गडकरी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि अफवाहों से सावधान...! नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है. ट्वीट में लिखा गया है कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चालान काटने का कोई प्रावधान नहीं है.
आपको बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट जबसे लागू किया गया है, तबसे इसे लेकर कई तरह का विरोधाभास भी सामने आ रहा है. वहीं 1 सितंबर से लागू किये गये नये ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान की राशि 10 गुना तक बढ़ाई गई है. जिसके कारण काफी विवाद भी हो रहा है.