ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग ने जारी किए 825 करोड़ रू, शिक्षकों के खाते में जाएगी राशि.... Bihar Education News: शिक्षा विभाग की महिला IAS अफसर कल से छुट्टी पर, इस अधिकारी को मिला जिम्मा.... BIHAR POLICE : पटना जिले में इस जगह STF और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जमकर चली गोलियां;इलाके में हडकंप K.K Pathak : IAS केके पाठक का बढ़ा कद, बिहार से जाते ही केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी के साथ करेंगे यह काम Mohan bhagwat meet modi: दिल्ली में अचानक क्यों PM मोदी से मिलने सरसंघचालक मोहन भागवत, पढ़िए यह खबर BIHAR TEACHER NEWS : नेतागिरी करने वाले गुरु जी पर होगा बड़ा एक्शन, ACS एस सिद्धार्थ ने DEO को लिखा लेटर kamala persad bissessar : बिहार की बेटी ने विदेश में बढ़ाया देश और राज्य का मान, अब एक बार फिर बनने जा रहे प्रधानमंत्री; जानिए क्या है नाम IAS Sanjeev Hans: जेल में बंद IAS संजीव हंस को लेकर एक और बड़ा खुलासा, रामविलास पासवान के PS रहते किया था यह बड़ा कांड Bihar Weather:भीषण गर्मी में ठंड का एहसास! जानिए बिहार में कबतक रहेगा ऐसा मौसम Milk Price Hike: आम आदमी को बड़ा झटका, इस दिन से बढ़ा दिए गए दूध के दाम, अब इतना हुआ भाव

अब खाकी वर्दी पहन बनाई रील्स तो होगी कार्रवाई, खतरे में पड़ जाएगी नौकरी; पढ़ें नियम…

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 23 Sep 2024 02:25:49 PM IST

अब खाकी वर्दी पहन बनाई रील्स तो होगी कार्रवाई, खतरे में पड़ जाएगी नौकरी; पढ़ें नियम…

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी कर यह सूचना दी गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। 


दरअसल, आजकल हम देखते हैं कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रिल्स और वीडियो बनाने का काम किया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो रिल्स पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और पुलिस अधीक्षक को ऐसे मामलों पर लगातार ध्यान रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। 


वहीं, पुलिस मैनुअल के मुताबिक यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है। ऐसे में यदि वह कर्मी किसी भी प्रकार का वीडियो या रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है। इस तरह के मामलों में जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। 


इधर, जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिसवालों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उस चाट या लाइव प्रसारण में ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी, जो विभागीय नियुक्ति के कारण हासिल हुई हो। ऐसी जानकारी तभी साझा की जा सकेगी, जब संबंधित अफसर कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिकृत हों. पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी साझा करने पर भी रोक है।