1st Bihar Published by: Updated Aug 27, 2020, 6:54:05 AM
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PATNA : राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार शिक्षा विभाग से जुड़े कई बड़े फैसले ले रही है। राज्य सरकार में अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बदलाव किया गया है।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासनिक) के अधिकारियों को बीएड करना अनिवार्य नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में विभागीय सूचनाओं की जारी कर दी है। इस संशोधन के बाद अब शिक्षा सेवा नियमावली 2014 की बजाय 2020 से कही जाएगी।
आपको बताते हैं कि बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बीएड की अनिवार्यता थी। तब अधिकारियों को 2 साल की परिवीक्षा अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ ही बीएड करना अनिवार्य था बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद शिक्षा जगत में इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। बिहार शिक्षक सेवा संघ समेत अन्य संगठनों ने सरकार को इस फैसले के लिए बधाई दी है।