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अब 3 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी केस डायरी, तय समय पर केस का निपटारा नहीं होने पर पुलिस पदाधिकारियों पर होगी प्राथमिकी

1st Bihar Published by: 3 Updated Sep 04, 2019, 10:24:45 AM

अब 3 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी केस डायरी, तय समय पर केस का निपटारा नहीं होने पर पुलिस पदाधिकारियों पर होगी प्राथमिकी

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PATNA : अधिक दिनों तक अब केस पेडिंग रखने वाले आइओ पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है. सिटी एसपी मध्य विनय तिवारी ने नया नियम लागू कर दिया है. अब पटना मध्य रेंज में आने वाले सभी थानों के थानेदार, डीएसपी और केस के आइओ को तीन दिन के अंदर केस की डायरी पूरी कर हर हाल में सिटी एसपी मध्य को देना होगा. इसके लिए गांधी मैदान स्थित पुलिस कार्यालय में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रुम बनाया गया है. जहां सभी आइओ को अपने-अपने केस की डायरी लानी होगी. इसके साथ ही डीएसपी दो घंटे, थानेदार छह घंटे और आइओ चार घंटे रुम में अपनी ड्यूटी देंगे. सिटी एसपी ने कहा कि मध्य क्षेत्र में करीब आठ हजार पेडिंग मामले हैं और सभी पीड़ित लगातार थानों का चक्कर लगा रहे हैं. दो महीनों के अंदर पांच हजार पेडिंग मामले को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर समय पर केस का निपटारा नहीं होता है तो जिम्मेवार थाना प्रभारी, आइओ और डीएसपी पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.