DESK: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व सीएम पर 50 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सीबीआई की कोर्ट ने पंचकुला, गुरुग्राम, असोला और हेली रोड स्थित ओम प्रकाश चौटाला कि चार संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।
फैसला सुनाने के बाद अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट रूम से ही हिरासत में लेने का आदेश दिया। ओम प्रकाश चौटाला को अलग से पांच लाख रुपए सीबीआई को देने होंगे। पैसा नहीं जमा करने पर उन्हें 6 महीने की और सजा हो सकती है।इधर, ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने कोर्ट से अपील दायर करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने साफ लहजों में कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए।
गरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई को वकील ने ओम प्रकाश चौटाला की बीमारी को लेकर दी गई दलीलों का विरोध करते हुए चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि ऐसे मामलों में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए।
बता दें कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि अपने पद पर रहते हुए ओमप्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उनके पास से बरामद 6.09 करोड़ रुपए का कोई सबूत नहीं था। ED ने भी अपनी जांच पूरी करने के बाद बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति कमाई है। ED ने साल 2019 में चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर लिया था।