दिल्ली शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई

दिल्ली शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई

DELHI: दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आप सांसद की यातिका पर सुनवाई करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।


दरअसल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले में 4 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह को बीते 5 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 13 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया था।पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट से आगे रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं की थी। जिसके बाद कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 14 दिन यानी 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।


इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी के एक्शन को गलत बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा लिया था और अगले दिन कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली की कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि को आगामी 24 नवंबर तक बढ़ा दिया दिया था।


इसी बीच आप सासंद संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने बीते दो दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आप सासंद के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने बीते 20 नवंबर को नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और ईडी से जवाब मांगा था। 11 दिसंबर को कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी और जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में कोशिश करने को कहा हालांकि, याचिका में उठाए गए अन्य सवालों पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा।


बता दें कि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत के तौर पर मोटी रकम ली है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि दो अलग-अलग ट्रांजक्शन हुए हैं जिसमें कुल दो करोड़ रुपए की राशि की लेन-देन हुई। रिमांड पेपर में बताया गया है कि पहली बार में 1 करोड़ और दूसरी किश्त में भी 1 करोड़ रुपए का लेन-देन संजय सिंह के घर पर हुआ था।