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1st Bihar Published by: 3 Updated Sat, 07 Sep 2019 12:47:14 PM IST
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DESK : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. लोग जुर्माने की बड़ी रकम से परेशान हैं. मगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाते समय चार डॉक्यूमेंट रखना जरुरी है. ये है चार जरुरी डॉक्यूमेंट- ड्राइविंग लाइसेंस: गाड़ी चलाने समय ड्राइविंग लाइसेंस रहना अनिवार्य है. यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो इसके नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन : आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. यानि आप जब भी घर से निकले तो अपने पास RC जरुर रखें. इंश्योरेंस: आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. यदि आप जो गाड़ी चला रहे हैं इसका इंश्योरेंस नहीं है को आपका चालान कट सकता है. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र : किसी भी वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूरी होता है. इसके नहीं रहने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी. देखिये क्या है सरकार के नये मोटर वाहन कानून के प्रावधान:- –नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाई तो मां-बाप को भारी सजा, बच्चों के गाड़ी चलाने से दुर्घटना हुई तो अभिभावक जिम्मेवार माने जायेंगे. बच्चों से दुर्घटना हुई तो अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. सरकार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर देगी. –बिना हेलमेट गाड़ी चलायी तो भी अब सिर्फ मामूली फाइन देकर नहीं बच पायेंगे. सरकार ने इसके लिए एक हजार रुपये जुर्माने के साथ साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सजा तय की है. –बाइक पर ट्रिपलिंग की यानि तीन लोग बैठे तो दो हजार का जुर्माना, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलायी तो 5 हजार रुपये का दंड लगेगा, दुर्घटना हुई तो जेल भेजे जायेंगे –सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा –तेज रफ्तार में गाड़ी चलायी तो 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा –बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 2 हजार रुपया का दंड भरना पड़ेगा –बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पाये गये तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा –सड़क पर चलते वक्त लाल बत्ती को क्रॉस किया या नो एंट्री तोड़ी तो 500 रुपये का फाइन लगेगा –ओवरलोडेड गाड़ी के लिए अब 20 हजार रुपये का दंड देना होगा –शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि बिहार में ऐसे वाहन चालक सीधे जेल जायेंगे. ये दिये गये निर्देश - दो पहिया वाहन चालक के पीछे बैठने वालों का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. बिना हेलमेट के पाये जाने पर 1,000 रूपये की जुर्माना राशि और 03 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होगा. - दो पहिया वाहनों पर दो से ज्यादा सवारी करने पर 1,000 रूपये जुर्माने देना होगा. - दो पहिया या चार पहिया वाहनों द्वारा ओवरस्पीड में गाड़ी चलाने पर 2,000 रूपये की जुर्माना राशि होगी तथा लहरिया कट जैसी खतरनाक ड्राईविंग करने पर 5,000 रूपये की जुर्माना देना होगा. - शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रूपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की जायेगी. - ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने के लिए अब 5,000 रूपये का जुर्माना लगेगा. - नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाये जाने पर 25,000 रूपये की जुर्माना राशि और 03 साल की सजा का प्रावधान है. साथ ही, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तथा गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जायेंगे. - चार पहिया वाहनों के ड्राइवर एवं अगली सीट पर बैठने वाले के द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 1,000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की जायेगी.