आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद विपक्षी दलों के सुर बदले, SC के निर्णय को बताया स्वागत योग्य; पहले करते रहे हैं विरोध

आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद विपक्षी दलों के सुर बदले, SC के निर्णय को बताया स्वागत योग्य; पहले करते रहे हैं विरोध

PATNA: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ऐसे में पूरे देश में जो संविधान लागू है वहीं संविधान जम्मू-कश्मीर में भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने तो स्वागत किया ही है, उन दलों ने भी फैसले का स्वागत किया है जो कल तक नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को गलत बताते थे।


अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर जेडीयू को कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन केंद्र सरकार से उम्मीद जरूर है कि संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर जेड तक जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल है, इसपर भी केंद्र सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए।


वहीं आरजेडी ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की कहीं कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आरजेडी सम्मान करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट होती तो उसपर बात होती लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस देश की शीर्ष अदालत है। ऐसे में कोर्ट के हर फैसले को सभी को मानना है।


वहीं बिहार कांग्रेस ने भी धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि धारा 370 के कई प्रावधानों को पहले की कांग्रेस सरकारों ने ही हटा दिया था। अब कुछ प्रावधानों को नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हटा दिया है। इसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे वे क्या सोंचकर गए थे वही बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और देशहित में है। निश्चित तौर पर पूर्व की और अभी की सरकार ने इस मामले में अच्छा कदम उठाया है।