IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं "बिहार को बनेगा स्टार्टअप हब", स्टार्टअप स्पार्क 2.0 में बोले उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा Patna Traffic: राजधानी में ट्रैफिक जाम की सूचना के लिए फोन और व्हाट्सएप्प नंबर जारी, तुरंत इन दो नंबरों पर दें जानकारी Patna News: पटना में बढ़ रही लग्जरी कारों की डिमांड, 3 साल में खरीदे गए 1403 महंगे फोर व्हीलर; यह गाड़ी बनी लोगों की पहली पसंद Patna News: पटना में बढ़ रही लग्जरी कारों की डिमांड, 3 साल में खरीदे गए 1403 महंगे फोर व्हीलर; यह गाड़ी बनी लोगों की पहली पसंद सेक्स की नौकरी और कॉल बॉय बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, पटना से तीन शातिर गिरफ्तार Bihar News: बिहार के इस जिले में सांप के डसने से लड़की समेत दो की मौत, बरसात में बढ़े मामले टुनटुन साह और पूर्व मेयर सीमा साह VIP में शामिल, मुकेश सहनी बोले- अति पिछड़ों को मिलेगा हक Bihar Politics: 'सीमांचल में साम्प्रदायिक राजनीति की कोशिश में RJD-कांग्रेस’ मंत्री संतोष सुमन का बड़ा हमला
1st Bihar Published by: 3 Updated Thu, 22 Aug 2019 01:21:57 PM IST
- फ़ोटो
DESK : 1 सितंबर से कई ट्रैफिक नियम बदल जाएंगे, जिसके बाद अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू होने जा रहा है, जिसमें यातायात के नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ेगा. नितिन गडकरी ने बताया कि "" मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है. हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है."" जिसके बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग में जुर्माना बढ़ाया गया है. वही इन नियम के तहत सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. देखिये क्या है सरकार के नये मोटर वाहन कानून के प्रावधान –नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाई तो मां-बाप को भारी सजा, बच्चों के गाड़ी चलाने से दुर्घटना हुई तो अभिभावक जिम्मेवार माने जायेंगे. बच्चों से दुर्घटना हुई तो अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. सरकार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर देगी. –बिना हेलमेट गाड़ी चलायी तो भी अब सिर्फ मामूली फाइन देकर नहीं बच पायेंगे. सरकार ने इसके लिए एक हजार रुपये जुर्माने के साथ साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सजा तय की है. –बाइक पर ट्रिपलिंग की यानि तीन लोग बैठे तो दो हजार का जुर्माना, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलायी तो 5 हजार रुपये का दंड लगेगा, दुर्घटना हुई तो जेल भेजे जायेंगे –सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा –तेज रफ्तार में गाड़ी चलायी तो 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा –बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 2 हजार रुपया का दंड भरना पड़ेगा –बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पाये गये तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा –सड़क पर चलते वक्त लाल बत्ती को क्रॉस किया या नो एंट्री तोड़ी तो 500 रुपये का फाइन लगेगा –ओवरलोडेड गाड़ी के लिए अब 20 हजार रुपये का दंड देना होगा –शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि बिहार में ऐसे वाहन चालक सीधे जेल जायेंगे.