बेगूसराय में संदिग्ध हालात में बीटेक छात्र की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप BIHAR: 25 हजार का इनामी अपराधी सुदर्शन खां गिरफ्तार, 10 से अधिक मामलों में था वांछित महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले के खिलाफ समाजसेवी अजय सिंह ने भोजपुर में दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई की मांग बिहार में अपराधी बेलगाम: बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप, भागलपुर में महिला से दुष्कर्म की कोशिश ISM पटना में “अंतरराष्ट्रीय शोध और उच्च अध्ययन” पर सेमिनार,भारत-यूरोप शिक्षा सहयोग पर हुई चर्चा Bihar News: CM नीतीश ने संविदा-आउटसोर्स वाली नियुक्ति को लेकर की बड़ी घोषणा...इन्हें मिलेगा बड़ा लाभ, जानें... बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का जन्मदिन आज, भारत प्लस ग्रुप के CMD अजय सिंह ने दी बधाई Bihar Crime News: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर फिर से हमला, दारोगा समेत चार जवान घायल; स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ Bihar Crime News: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर फिर से हमला, दारोगा समेत चार जवान घायल; स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन विवाद के बीच चुनाव आयोग का X पर पोस्ट, दिया अनुच्छेद 326 का हवाला
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 24 Nov 2023 09:24:28 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में 10 साल पहले जबरन हुई एक शादी पर पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया है। सेना के जवान का 10 साल पहले बिहार में अपहृत कर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उनकी जबरन शादी कर दी गई थी। याचिकाकर्ता और नवादा जिले के रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था। जब वह लखीसराय के एक मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। इसके बाद इस मामले को लेकर इन्होनें कोर्ट में याचिका दायर की थी।
दरअसल, बिहार के ‘‘पकड़ुआ बियाह’’ (विवाह योग्य उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज देने से बचने के लिए कपटपूर्ण तरीकों का सहारा लिया जाना) का एक उदाहरण था जो एक सामाजिक बुराई है। इस विषय पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। याचिकाकर्ता सभी रीतियों के संपन्न होने से पहले दुल्हन के घर से भाग गया और ड्यूटी पर फिर से लौटने के लिए जम्मू-कश्मीर चला गया था। छुट्टी पर लौटने पर शादी को रद्द करने की मांग करते हुए लखीसराय की परिवार अदालत में एक याचिका दायर की थी।
वहीं, परिवार अदालत ने 27 जनवरी, 2020 को उनकी याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने यह कहते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया कि पारिवारिक अदालत ने ‘‘त्रुटिपूर्ण’’ दृष्टिकोण अपनाया कि याचिकाकर्ता का मामला ‘‘अविश्वसनीय’’ हो गया क्योंकि उसने विवाह को रद्द करने के लिए ‘‘तुरंत’’ मुकदमा दायर नहीं किया था। खंडपीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और कोई अनुचित देरी नहीं हुई है।’’
उधर, खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में अपने आदेश में इस बात पर जोर देने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया कि हिंदू परंपराओं के अनुसार कोई भी शादी तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक कि ‘‘सप्तपदी’’नहीं की जाती उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, ‘‘विद्वान परिवार अदालत का यह निष्कर्ष कि सप्तपदी का अनुष्ठान नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि विवाह नहीं किया गया है, किसी भी योग्यता से रहित है।’’