DESK: चार दिन बाद यानि एक अप्रैल से नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत हो रही है. इस दिन से पीएफ से लेकर बैंकिंग, टीडीएस जैसे कई अहम नियम बदल जायेंगे. इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. इसलिए काम की ये खबर पढ़ लीजिये. जानिये एक अप्रैल से क्या सब होगा बदलाव
ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा
केंद्र सरकार ने अपने बजट में ईपीएफ यानि कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में फेरबदल का एलान किया था. नये वित्तीय वर्ष में EPF से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा दिया गया है. अब तक ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था. अब अगर आप एक साल में ढ़ाई लाख तक की राशि EPF में जमा करते हैं तभी ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर आफके ईपीएफ में जमा की गयी राशि साल में ढ़ाई लाख से ज्यादा होगी तो उस पर टैक्स लगा. उदाहरण के लिए अगर आपने ईपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में तीन लाख रूपये जमा किये तो ये रकम ढ़ाई लाख की सीमा से 50 हजार रूपये ज्यादा होगी. इस 50 हजार रूपये पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर सरकारी नियमों के मुताबिक टैक्स लगेगा.
निजी क्षेत्र में सैलरी से जुडे नियम बदलेंगे
सरकार ने एक अप्रैल से नया वेज कोड लागू कर दिया है. नये वेज कोड के लागू होने के बाद निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की सैलरी में बदलाव होगा. सरकार के नये नियमों के अनुसार वेतन का कम से कम 50 फीसदी इन हैंड सैलरी होनी चाहिये. यानि बेसिक सैलरी, डीए औऱ रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर कर्मचारी के हाथ में मिलने वाली सैलरी कुल वेतन का आधा होना ही चाहिये. इस नये वेज कोड का असर निजी क्षेत्र पर पडेगा. वहां सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है.
पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट से लेनदेन पर चार्ज देना होगा
अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोल रखा है तो आपके लिए ये खबर अहम है. इस बैंक में मुफ्त ट्रांजैक्शन के लिए सीमा तय कर दिया है. अगर इस सीमा से ज्यादा दफे पैसे निकाले या जमा किये तो चार्ज देना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नयी व्यवस्था
सरकार ने वेतनभोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए प्री-फील्ड फार्म उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. एक अप्रैल 2021 से ये फार्म उपलब्ध कराया जायेगा. इससे इनकम टैक्स भरना आसान हो जायेगा.
75 साल से ज्यादा उम्र वालों को रिटर्न से राहत
नये वित्तीय वर्ष में यानि एक अप्रैल से सरकार ने 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दे दी है. अगर 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशन या फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं तो उन्हें रिटर्न फाइल नहीं करना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भारी मुसीबत
सरकार ने उन लोगों के लिए नियमों को सख्त किया है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं. जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उन्हें आमदनी के श्रोत पर कटने वाला टीडीएस दोगुना भरना पड़ेगा. सरकार के नये नियम के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया उनके लिए टीडीएस की दर 10 से 20 प्रतिशत हो जायेगी. अमूमन ये 5 से 10 प्रतिशत के बीच होती है.
गैर वेतनभोगियों के लिए टीडीएस दर बढेगी
अगर आप वेतनभोगी नहीं हैं और आपको किसी श्रोत से आमदनी हो रही है तो अभी टीडीएस काटा जाता है. अभी ऐसे लोगों की कमाई पर साढे सात फीसदी टीडीएस काटा जाता है. लेकिन 1 अप्रैल 2020 से उन्हें 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा.
कई बैंकों के चेकबुक और IFSC कोड बदल जायेंगे
एक साल पहले सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स औऱ यूनाइटेड़ बैंक का विलय कर दिया था. लेकिन ओरिएंटल औऱ यूनाइटेड बैंक के पुराने चेक औऱ IFSC कोड अब तक चल रहे थे. पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि दोनों बैंकों की पुरानी चेक बुक औऱ IFSC या MICR कोड सिर्फ 31 मार्च 2021 तक ही काम करेगा. 1 अप्रैल से ओरिएंटल या यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों को नया चेकबुक औऱ कोड लेना पड़ेगा. ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंक के टॉल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
कार में डबल एयर बैग जरूरी होगा
सरकार ने कार या एसयूवी वाहनों के सुरक्षा मानकों में बदलाव किया है. 1 अप्रैल से वही गाड़ियां बाजार में आयेंगी जिनमें डूअल एयरबैग होगा. यानि ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगा होगा.
45 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन
सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल या इससे ज्यादा उम्र केसभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला लिया है. कोरोना टीकाकरण के लिए बने कोविन पोर्टल पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फिर निजी या सरकारी अस्पताल में जाकर वैक्सीन ले सकते हैं.