LOHARDAGA: डायन-बिसाही के शक में तीन लोगों को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में लोहरदगा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
इस मामले के 22 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सभी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या था मामला
17 अप्रैल 2016 को जिले के कैरो थाना इलाके के चिपो ठेकाटोली में डायन-बिहासी का आरोप लगाकर एक ही परिवार के तीन लोगों को घर में जिंदा जलाकर मार डाला गया था. जिसमें 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों ने संतुष्टि जाहिर की है
चिपो ठेकाटोली अग्निकांड में मिली 22 दोषियों को उम्रकैद की सजा
LOHARDAGA: डायन-बिसाही के शक में तीन लोगों को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में लोहरदगा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले के 22 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस

