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UCC: धामी सरकार ने UCC नियमावली को दी मंजूरी, इस दिन से हो सकता है लागू

UCC: उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस दिन इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होने के बाद राज्य के सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा

ucc
उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी
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Mukesh Srivastava
3 मिनट

UCC: उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को अपनी मजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। आधिकारिक तौर पर जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।


दरअसल, सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों को उल्लेख करने वाली नियमावली पर सरकार ने मुहर लगा दी। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 में हर हाल में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा नियमावली को मंजूरी देने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 26 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा।


बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड के लागू होने के बाद किसी देश में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होता है। अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक ही कानून लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। 


उत्तराखंड सरकार ने 26 जनवरी से राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नियम और कार्यान्वयन समिति की सलाह पर सरकार ने कुछ बदलाव के बाद उसे समीक्षा के लिए विधायी विभाग के पास भेजा था, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अब धामी सरकार ने यूसीसी नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है लेकिन उत्तराखंड में लागू होने के बाद आजादी के बाद यह पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

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