ब्रेकिंग
बड़ी खबर: सुरक्षा में कटौती से नाराज लालू परिवार, राबड़ी देवी ने सरकार को लौटाई सुरक्षाBihar MLC Election 2026 : मंत्री हैं लेकिन MLC टिकट नहीं! दीपक प्रकाश को लेकर बिहार में बड़ा सस्पेंस, जानिए अब कैसे मिलेगा मौका Bihar weather: बिहार मौसम अपडेट: 6 जून को कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, कुछ इलाकों में जारी रहेगी भीषण गर्मी21 जून को सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, NEET परीक्षार्थियों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसलाकिसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, कोचिंग के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात; पटना पुलिस ने की बड़ी तैयारीबड़ी खबर: सुरक्षा में कटौती से नाराज लालू परिवार, राबड़ी देवी ने सरकार को लौटाई सुरक्षाBihar MLC Election 2026 : मंत्री हैं लेकिन MLC टिकट नहीं! दीपक प्रकाश को लेकर बिहार में बड़ा सस्पेंस, जानिए अब कैसे मिलेगा मौका Bihar weather: बिहार मौसम अपडेट: 6 जून को कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, कुछ इलाकों में जारी रहेगी भीषण गर्मी21 जून को सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, NEET परीक्षार्थियों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसलाकिसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, कोचिंग के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात; पटना पुलिस ने की बड़ी तैयारी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का रेलवे से बड़ा सवाल, पूछा- सिर्फ ऑनलाइन टिकट वालों को ही बीमा का लाभ क्यों?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से पूछा कि दुर्घटना बीमा केवल ऑनलाइन टिकट धारकों को क्यों मिलता है और ऑफलाइन टिकट यात्रियों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जाता। अदालत ने रेलवे को इस अंतर पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

Supreme Court
प्रतिकात्मक
© AI
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से यह स्पष्ट करने को कहा है कि दुर्घटना बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों मिलता है और ऑफलाइन टिकट लेने वालों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जाता। यह निर्देश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पारित किया।


रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी अदालत में पेश हुए और बताया कि वर्तमान में केवल ऑनलाइन टिकट धारकों को ही दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर के कारण को स्पष्ट करने के लिए रेलवे को निर्देशित किया कि वह 25 नवंबर के आदेश में बताए कि टिकट प्राप्त करने के दोनों माध्यमों—ऑनलाइन और ऑफलाइन—में बीमा कवर में अंतर क्यों है।


पीठ ने रेलवे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया और कहा कि शुरुआती चरण में पटरियों और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे अन्य पहलुओं पर भी रोशनी पड़ेगी।


अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की है। इस दौरान रेलवे को दो मुद्दों पर हलफनामा या रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही दुर्घटना बीमा से जुड़े सवालों का भी जवाब देने को कहा गया है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता