ब्रेकिंग
वसूलीबाज थानेदार गिरफ्तार, हाजत में बंदकर वसूलता था पैसा, SP ने पहुंचा दिया हवालातबेतिया GMCH में मां के बच्ची को गोद में लेकर पहुंचने की तस्वीर वायरल, अस्पताल ने स्ट्रेचर नहीं मिलने के आरोप का किया खंडन, महिला ने भी दी सफाईमधेपुरा में जमीन फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा! पूर्व DCLR, 2 CO समेत 7 के खिलाफ FIR, कोर्ट के आदेश के एक साल बाद हुई कार्रवाईपटना में कोलकाता की डांसर रोजी खातून की संदिग्ध मौत, दोस्त के फ्लैट में मिली लाशस्कूल में रसोईया की दबंगई से छात्र-छात्राएं और अभिभावक परेशान, शिक्षिका से मारपीट और बदसलूकी का आरोपवसूलीबाज थानेदार गिरफ्तार, हाजत में बंदकर वसूलता था पैसा, SP ने पहुंचा दिया हवालातबेतिया GMCH में मां के बच्ची को गोद में लेकर पहुंचने की तस्वीर वायरल, अस्पताल ने स्ट्रेचर नहीं मिलने के आरोप का किया खंडन, महिला ने भी दी सफाईमधेपुरा में जमीन फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा! पूर्व DCLR, 2 CO समेत 7 के खिलाफ FIR, कोर्ट के आदेश के एक साल बाद हुई कार्रवाईपटना में कोलकाता की डांसर रोजी खातून की संदिग्ध मौत, दोस्त के फ्लैट में मिली लाशस्कूल में रसोईया की दबंगई से छात्र-छात्राएं और अभिभावक परेशान, शिक्षिका से मारपीट और बदसलूकी का आरोप

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद, बोले- यह दिल्ली की जनता की जीत

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बीच विवाद पर आए सुप

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद, बोले- यह दिल्ली की जनता की जीत
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनतंत्र की जीत बताया है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। उधर, कोर्ट का फैसला आते ने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में सभी मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्विसेस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हों। विधानसभा को कानून बनने का अधिकार है। राज्यपाल को सरकार की सलाह माननी चाहिए। एलजी सरकार की सलाह और परामर्श से काम करें। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, अधिकारियों की तैनाती और ताबदले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।

टैग्स