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श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आ गया फैसला, कोर्ट ने केस को सुनने लायक बताया

DESK : वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर फैसला आ गया है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक़ श्रृंगा

श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आ गया फैसला, कोर्ट ने केस को सुनने लायक बताया
First Bihar
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DESK : वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर फैसला आ गया है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।  कोर्ट के मुताबिक़ श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर की गई याचिका सुनने लायक बताई गई है। 



आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने मांग रखी थी कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। वहीं, मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनका कहना था कि इस केस को खारिज कर दिया जाए। अब इस मामले पर फैसला आ चूका है। कोर्ट ने अपने फैसले में दायर की गई याचिका सुनने लायक बताई गई है। वहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई संभव है। 

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