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राम मंदिर पर SC का जानिए खास जजमेंट, विवादित जमीन को माना रामलला की, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया है. बड़ा फैसला रहा कि कोर्ट ने माना है कि विवादित जमीन रामलला की ही है. जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए.बोबड़े, जस्टिस डीवाई च

FirstBihar
Neeraj Kumar
2 मिनट

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया है. बड़ा फैसला रहा कि कोर्ट ने माना है कि विवादित जमीन रामलला की ही है. जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए.बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.


जानिए जजमेंट की खास बातें

- विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जाए.

- सरकार एक ट्रस्ट बनाए, 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण की योजना बनाए.

- मुस्लिम पक्ष को अलग से अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश

- जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकाम

- आस्था के आधार पर मालिकाना नहीं

- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं

- केंद्र सरकार तीन माह में स्कीम बनाने का आदेश

- सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

- हिन्दू पक्षकार निर्मोही अखाड़े का दावा सुप्रीम कोर्ट में खारिज 

- खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी बाबरी मस्जिद

- खुदाई में जो मिला वो इस्लामिक ढांचा नहीं है

- जमीन पर मालिकाना हक कानूनी नजरिये से तय होगा: CJI

- हिन्दुओं की आस्था पर कोई विवाद नहीं: CJI 

-आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक का फैसला नहीं: CJI