ब्रेकिंग
Bihar Crime News: शादी वाले घर में मटकोर के दौरान आपसी विवाद में फायरिंग, युवक को लगी गोलीडकैती कांड का खुलासा: दो नेपाली समेत तीन गिरफ्तार, पहली बार पकड़ा गया कुख्यात डकैत जयराम पासवान; Gen Z आंदोलन में भागे अपराधी भी शामिलसम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार का पहला रिएक्शन, जानिए.. क्या बोले?दो घंटे के भीतर पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, लूट में शामिल तीन बदमाश गिरफ्तारलेसी सिंह बनीं 8वीं बार मंत्री, बिहार की राजनीति में रचा इतिहासBihar Crime News: शादी वाले घर में मटकोर के दौरान आपसी विवाद में फायरिंग, युवक को लगी गोलीडकैती कांड का खुलासा: दो नेपाली समेत तीन गिरफ्तार, पहली बार पकड़ा गया कुख्यात डकैत जयराम पासवान; Gen Z आंदोलन में भागे अपराधी भी शामिलसम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार का पहला रिएक्शन, जानिए.. क्या बोले?दो घंटे के भीतर पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, लूट में शामिल तीन बदमाश गिरफ्तारलेसी सिंह बनीं 8वीं बार मंत्री, बिहार की राजनीति में रचा इतिहास

वोट फॉर नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, जानिए.. क्या कहा?

PATNA: वोट फॉर नोट केस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्

वोट फॉर नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, जानिए.. क्या कहा?
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA: वोट फॉर नोट केस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, “स्वागतम! माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा”।


प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत शीर्ष न्यायालय के वे सात जज भी नजर आ रहे हैं, जिनकी संविधान पीठ ने वोट फॉर नोट मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 


बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच के साल 1998 के फैसले को पलट दिया। पीठ ने कहा कि कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के केस में अभियोजन से छूट नहीं होती है।



संबंधित खबरें