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मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा

DESK: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में

मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट से 4 साल की सजा होने बाद अफजाल की सांसदी चली गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 


दरअसल, गाजीपुर में वर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या की गई थी। अंसरी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई, जब वह भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। जब वह मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड फायरिंग कर भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या कर दी थी।


इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। लगभग 16 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख का जुर्माना लगाया था। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी इस मामले में जमानत पर थे। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट से चार साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी को लोकसभा ने अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दी है।


मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा